श्रीगंगानगर। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पोक्सो एक्ट मामलों की विशेष अदालत ने एक किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोप में युवक को आज दस वर्ष कारावास की सजा सुनाई।
विशिष्ट लोक अभियोजक गुरचरणसिंह रूपाणा ने बताया कि 29 अप्रैल 2016 को श्रीबिजयनगर थाना में पीडिता की मां ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि 27-28 अप्रैल की रात को वह लघुशंका से निवृत होने के लिए उठा तो उसकी 14 वर्षीय पुत्री चारपाई पर नहीं मिली।
तलाश करने पर पता चला कि पड़ोस का एक युवक को मंगतूराम नायक भी उसी रात से गायब है। पुलिस ने धारा 363 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने कुछ दिनों बाद किशोरी और युवक को बीकानेर जिले में लूणकरणसर थाना क्षेत्र से दस्तयाब कर लिया।
किशोरी ने पुलिस को दिए बयान में आरोप लगाया कि मंगतूराम ने उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाए हैं। पुलिस ने तफ्तीश के बाद मंगतूराम के विरुद्ध चालान पेश कर दिया।
विशिष्ठ न्यायाधीश अमित कड़वासरा ने आज निर्णय देते हुए आरोपी मंगतूराम को धारा 363 में पांच वर्ष कैद और दो हजार रुपए जुर्माना, धारा 366 में सात वर्ष कैद और तीन हजार रुपए जुर्माना, धारा 376 (आई) (एन) और पोक्सो एक्ट की धारा 5(एल)ध 6 के तहत 10-10 वर्ष कारावास की सजा और पांच-पांच हजार अर्थदंड लगाया है।