अजमेर। राजस्थान में अजमेर की दुष्कर्म मामले की विशेष अदालत ने आज दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास के साथ अर्थ दण्ड से दण्डित किया है।
लोक अभियोजक विक्रम सिंह शेखावत ने बताया कि शहर के अलवर गेट थानाक्षेत्र में 9 मार्च 2019 को हुए प्रकरण में आरोपी बडल्या निवासी परमेन्द्र रावत ने 16 वर्षीय नाबालिग जोकि स्कूल से लौट रही थी को बहलाफुसला कर ले जाकर दुष्कर्म किया।
मामले में आज पोक्सो न्यायालय संख्या-2 के न्यायाधीश ने अहम फैसला देते हुए दुष्कर्म के आरोपी परमेन्द्र रावत को दस साल के कठोर कारावास के साथ एक लाख 10 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया।