गुरुग्राम। हरियाणा के गुरुग्राम में नौकरी का झांसा देकर एक तलाकशुदा महिला से बलात्कार के आरोप में आज एक अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए दस साल की कैद व एक लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राज गुप्ता की अदालत ने सबूतों व गवाहों के आधार पर आरोपी देवेंद्र को दोषी करार दिया। जुर्माना न भरने की सूरत में उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अदालत ने आदेश दिया कि जुर्माने में से 50 हजार रुपए की राशि पीड़िता को बतौर मुआवजा दी जाएगी।
अभियाेजन पक्ष ने बताया कि पीड़िता नौ अगस्त 2017 को मानेसर गई थीं जहां उनकी मुलाकात आरोपी से हुई। देवेंद्र ने उन्हें नौकरी दिलाने का झांसा देकर कहीं बुलाया और उनके साथ बलात्कार किया। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज करने के बाद देवेंद्र को गिरफ्तार कर लिया था।