अजमेर। अजमेर स्थित पोस्को एक्ट विशेष न्यायालय संख्या दो ने आज दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को दस साल का कठोर कारावास तथा पचास हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार अजमेर जिले के ब्यावर शहर थाना क्षेत्र निवासी आरोपी कौशल किशोर एक किशोरी को बहला फुसलाकर मोटरसाइकिल पर ले गया और बाद में उसे अहमदाबाद, जयपुर एवं अन्य शहरों में ले जाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया जिसकी रिपोर्ट पीड़िता की ओर से 16 जनवरी 2017 को ब्यावर थाने में दी गई।
न्यायाधीश राजेंद्र चंद्र गुप्ता ने मामले का निस्तारण करते हुए अपने फैसले में दुष्कर्म के आरोपी ब्यावर निवासी कौशल किशोर को दंडित किया।