नीमच। मध्यप्रदेश की नीमच जिले की एक अदालत ने एक किशोरी को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म के आरोपी को दोषी पाते हुए उसे 18 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
अपर सत्र न्यायाधीश नीमच जसवंत सिंह यादव ने पिछले साल के इस मामले में कल फैसला सुनाते हुए आरोपी पर 10 हज़ार 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया।
अभियोजन के अनुसार मंदसौर जिले के ग्राम मिलगारी निवासी रोहित मेघवाल ( 22) 10 अक्टूबर 2018 को नीमच निवासी एक मजदूर परिवार की एक नाबालिग लड़की को डरा धमका कर भगा ले गया और विभिन्न स्थानों पर ले जा कर उसके साथ दुष्कर्म किया।
पीड़ित परिवार की रिपोर्ट पर केंट पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर 8 दिसम्बर 2018 को जोधपुर से आरोपी के कब्जे से किशोरी को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया।