श्रीगंगानगर। राजस्थान के श्रीगंगानगर में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो एक्ट) के मामलों की विशेष अदालत के न्यायाधीश ने एक स्कूली छात्रा को शादी का झांसा देकर रेप करने के आरोप में युवक को आज 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई।
विशिष्ट लोक अभियोजक नवप्रीत कौर संधू ने बताया कि जिले के अनूपगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव की निवासी 15 वर्षीय स्कूली छात्रा 21 मार्च 2017 की रात को अपने घर से गायब हो गई थी। अगले दिन उसके भाई द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर मंगलाराम नामक युवक पर शक जाहिर करते हुए अपहरण का मुकदमा दर्ज करवाया।
इसी बीच गायब हुई किशोरी जैसलमेर जिले में रामदेवरा थाना पुलिस द्वारा एक होटल से दस्तयाब कर ली गई। पुलिस ने किशोरी से पूछताछ की। किशोरी ने अपना मेडिकल चेकअप करवाने से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी)के समक्ष पेश किए जाने पर उसने मेडीकल चेकअप की सहमति प्रदान कर दी।
पुलिस ने जांच में पाया कि इस किशोरी को उसी के साथ स्कूल में पढ़ने वाला एक युवक रतनलाल(24) निवासी चक 3-आरजेडी (संसारदेसर) थाना घडसाना शादी करने का झांसा देकर बहला-फुसलाकर 21 मार्च 2017 की रात को ले गया था। उसी रात गांव पतरोड़ा के समीप रतनलाल ने किशोरी से शारीरिक संबंध बनाए।
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में 17 गवाह और 23 दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। आज न्यायाधीश ने रतनलाल को दोषी करार देते हुए धारा 363 और 366 में 5-5 वर्ष की कैद 10-10 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर छह-छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दुष्कर्म की धारा 376 (2) (आई) के तहत 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा और 50 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया है।