अलवर। राजस्थान में अलवर की पोक्सो अदालत नंबर 2 ने आज एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 10 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई।
विशिष्ट लोक अभियोजक अशोक सैनी ने बताया कि पीड़िता के पिता ने 6 अगस्त 2021 को अरावली विहार थाने में मुकदमा दर्ज कराया कि आरोपी धोली दूब निवासी कर्ण उनके घर के सामने किराए के मकान पर रहता था। करण को मकान चेंज करना था इसलिए उसने अपना सामान पैक करने के लिए उसकी नाबालिग पुत्री को बुलाया।
करण का हमारे घर भी आना जाना था इसलिए पुत्री उसका सामान पैक कराने के लिए चली गई। मौका देखकर उसने उसको बहला-फुसलाकर दुष्कर्म किया। पुत्री पहले भयभीत रही फिर तीन अगस्त को उसने अपने माता-पिता को बताया जब उसे उलहाना देने गए तो आरोपी के परिवार वाले उनके साथ मारपीट करने पर आमादा हो गए।
पुलिस ने इस पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पोक्सो अदालत नंबर दो के विशिष्ट न्यायाधीश राजवीर सिंह ने आरोपी कर्ण को 10 साल का कठोर कारावास और 13 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है।