भीलवाड़ा। राजस्थान के भीलवाड़ा में विशिष्ठ न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट देवेंद्रसिंह नागर ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी को आज 10 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई।
विशिष्ठ लोक अभियोजक हर्ष रांका ने बताया कि जिले के काछोला थाना इलाके में रहने वाली 16 साल की नाबालिग लड़की 21 अक्टूबर 2021 को घर से लकडिय़ां लाने जंगल में गई थी। उसे अकेला पाकर आरोपित दयाराम कंजर भी उसका पीछा करते हुए जंगल में पहुंच गया और जबरन दुष्कर्म किया।
पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने जांच के बाद 28 अक्टूबर 21 को आरोपित दयाराम को गिरफ्तार कर तफ्तीश के बाद कोर्ट के आदेश से न्यायिक अभिरक्षा में भिजवा दिया। न्यायालय में मामले की सुनवाई सुनवाई पूरी होने पर मंगलवार को न्यायालय ने आरोपित को दस साल की कैद और 11000 रुपए जुर्माने से दंडित किया।