रायबरेली। उत्तर प्रदेश में रायबरेली की एक अदालत ने सात वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म के अभियुक्त को दस साल के कठोर कारावास और 20 हज़ार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
पुलिस सूत्रों से सोमवार को मिली जानकारी के अनुसार जिले की पास्को अदालत ने सात वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हज़ार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
उन्होने बताया कि आज से करीब आठ वर्ष पहले नसीराबाद के रहनेवाले अभियुक्त शमशाद उर्फ बाबा ने किसी कार्यक्रम से लौटकर आते हुए रास्ते मे एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। पीड़िता अभियुक्त के साथ किसी कार्यक्रम में गई थी और उसी के साथ वापस लौट रही थी।
अपर जिला जज तृतीय राकेश कुमार तिवारी ने साक्षो सबूतों और अभियोजन पक्ष के वकील आलोक कुमार त्रिपाठी की प्रभावी दलीलों के आधार पर मुलजिम को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हज़ार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।