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बैतूल में विक्षिप्त महिला के साथ रेप के दोषी को 10 साल कैद
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बैतूल में विक्षिप्त महिला के साथ रेप के दोषी को 10 साल कैद

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बैतूल में विक्षिप्त महिला के साथ रेप के दोषी को 10 साल कैद
man gets 10 years in jail for raping disabled woman in Betul
man gets 10 years in jail for raping disabled woman in Betul
man gets 10 years in jail for raping disabled woman in Betul

बैतूल। मध्यप्रदेश के बैतूल जिले की एक अदालत ने मानसिक रूप से विक्षिप्त एक विधवा महिला के साथ रेप करने के दोषी पाए गए एक युवक को 10 साल कारावास की सजा सुनाई है।

लोक अभियोजक शशिकांत नागले ने बताया कि ये महिला अपने पति की मृत्यु के बाद अपनी बेटी के साथ भांजे के घर रहती थी। वर्ष 2016 की 31 मई की सुबह महिला अपने खेत में भूसा भरने गई थी। इसी दौरान गांव के ही निवासी अनिल कुम्हार ने उसके साथ दुष्कर्म किया।

महिला के भांजे के अचानक वहां पहुंचने पर आरोपी वहां से भाग निकला। परिजन की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पर मामला दर्ज किया।

मंगलवार को इसी मामले में सुनवाई पूरी करते हुए विशेष न्यायाधीश अनिल गुप्ता ने आरोपी अनिल को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 5 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।