श्रीगंगानगर। राजस्थान के श्रीगंगानगर में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो एक्ट) की विशेष अदालत के न्यायाधीश सुरेंद्र खरे ने एक स्कूली छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी को आज 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई और 50 हजार का अर्थदंड लगाया।
विशिष्ट लोक अभियोजक गुरचरण सिंह रुपाणा एडवोकेट ने बताया कि जुर्माना अदा नहीं करने पर आरोपी को एक वर्ष का साधारण कारावास अलग से भुगतना होगा।
घटना मटीली राठान थाना क्षेत्र में एक सीमावर्ती गांव की है। स्कूल में अध्ययनरत 16 वर्षीय एक किशोरी के पिता द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर 10 अगस्त 2016 को रवि उर्फ रविंद्र सिंह मजहबी सिख निवासी चक 10-डब्ल्यू के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया गया था।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया। विशिष्ट लोक अभियोजक ने बताया कि प्रकरण की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा अदालत में 13 गवाह, 15 आर्टिकल और 25 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए।
इनके आधार पर आज न्यायाधीश ने निर्णय देते हुए रवि को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई और 50 हजार का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। पीड़िता को प्रतिकर राशि भी दिए जाने की अनुशंसा की गई है।