बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर की एक अदालत ने मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को 15 साल की कैद और 20 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने शनिवार को बताया कि पांच वर्ष पूर्व पहासू थाने में मोहल्ला पठान टोला नई बस्ती निवासी मुश्ताक के खिलाफ नौ वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। पुलिस ने बच्ची का डॉक्टरी परीक्षण कराया और मुश्ताक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक के न्यायालय में हुई। एडीजे ने पत्रावली पर उपलब्ध प्रमाण गवाहों के बयान बालिका की डॉक्टरी रिपोर्ट के आधार पर मुश्ताक को बच्ची के साथ दरिंदगी करने का दोषी करार दिया। एडीजे ने शुक्रवार को दोष सिद्ध मुश्ताक को 15 वर्ष की सश्रम कैद और 20000 रूपए जुर्माने की सजा सुना दी।