बोकारो। झारखंड के बोकारो जिले में बच्चों को लैंगिक अपराध से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की विशेष अदालत ने अपनी भतीजी के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में आज एक व्यक्ति को 20 वर्ष सश्रम कारावास के साथ ही बीस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
विशेष न्यायधीश रंजीत कुमार की अदालत ने भतीजी के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में महुआटांड़ थाना क्षेत्र निवासी लालेश्वर उर्फ लालदेव महतो को यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को दो महीने की सजा अलग से भुगतनी होगी।
विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार झा ने यहां बताया कि 11 नवंबर 2018 की दोपहर महुआटांड़ थाना क्षेत्र के जंगल में 10 वर्षीय एक बच्ची से उसी के चाचा ने बकरी चराने के क्रम में दुष्कर्म किया। पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर लालेश्वर उर्फ लालदेव महतो को गिरफ्तार किया था।