गुरुग्राम। हरियाणा के गुरुग्राम की एक अदालत ने करीब दो साल पहले एक आठ वर्षीय बच्ची से बलात्कार के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे बीस साल की सजा सुनाई है।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने इसीके साथ दोषी शिवकुमार को 50 हजार रुपए जुर्माना भरने का भी आदेश सुनाया है जिसमें से चालीस हजार रुपये पीड़िता को दिये जाएंगे। जुर्माने का भुगतान न करने पर शिवकुमार को एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियाेजन पक्ष के अनुसार घटना फरवरी 2017 की है और पुलिस ने पीड़ित बच्ची की बहन से शिकायत मिलने के बाद मामला बाल कल्याण समिति के सुपुर्द कर दिया था। समिति की जांच में शिकायत सही पायी गई थी जिसके बाद शिवकुमार के खिलाफ पोक्सो व भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।