अलवर। राजस्थान में अलवर की पोक्सो अदालत नंबर 3 ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को आज 20 साल की कठोर कारावास और 10 हजार रूपए के जुर्माने से दंडित किया। इसमें गंभीर बात यह है की ट्रायल के दौरान पीड़िता के माता-पिता बयानों से मुकर गए थे। उसके बावजूद साक्ष्य के कारण आरोपी को कठोर सजा सुनाई गई।
विशिष्ट लोक अभियोजक राजकुमार गंगावत ने बताया कि 20 जून 2019 को भिवाड़ी थाने में एक मुकदमा दर्ज हुआ था जिसमें परिवादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी बहन रात डेढ़ बजे बाथरूम के लिए बाहर गई थी लेकिन काफी देर तक वापस नहीं आई। जब बाहर जाकर देखा तो किरायादार श्याम कुम्हार मूलत निवासी उत्तर प्रदेश हाल भिवाड़ी ने उसके साथ रेप कर रहा था जैसे उसको बचाने गए तो वह वहां से भाग गया।
इस संबंध में पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि आज विशिष्ट न्यायाधीश सोहन लाल शर्मा ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी श्याम को 20 साल की कठोर कारावास एवं दस हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है।