झुंझुनूं। राजस्थान में झुंझुनूं के विशेष न्यायाधीश सुकेशकुमार जैन ने एक नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म करने के एक आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा तथा 10 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 21 नवंबर 2017 को केशरदेव ने पुलिस थाना नवलगढ़ पर रिपोर्ट दी कि उसकी नाबालिग बहिन घर से सामान लेने निकली थी कि घर से थोड़ी दूरी पर एक मोटरसाईकिल पर मनीष कुमावत एवं एक अन्य लड़का उसे जबदरस्ती मोटरसाईकिल पर बैठाकर ले गए और किसी सूने स्थान पर ले जाकर इन दोनों ने उसकी बहन से बारी-बारी से दुष्कर्म किया।
पुलिस ने इस रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर बाद जांच आरोपी मनीषकुमार के विरूद्ध सामूहिक बलात्कार, 3ध्4 पोक्सो एक्ट आदि में संबंधित न्यायालय में चालान पेश कर दिया तथा इस मामले में एक बाल अपचारी के विरूद्ध भी आरोप पत्र किशोर न्याय बोर्ड में पेश कर दिया।
न्यायाधीश ने पत्रावली पर आई साक्ष्य का बारिकी से विश्लेषण करते हुए आरोपी मनीषकुमार को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाते और दस हजार रूपये अर्थदंड तथा अपहरण के मामले में भी आरोपी को सात वर्ष का कठोर कारावास एवं पांच हजार रुपए के और अर्थदंड की सजा सुनाई।
अजमेर : नसीराबाद की महिला पटवारी 20 हजार रुपए रिश्वत लेते अरेस्ट