अलवर। राजस्थान के अलवर जिले में तिजारा की एक अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी को बीस साल की कठोर कारावास एवं एक लाख रूपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।
न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या दो के न्यायाधीश शंकरलाल गुप्ता ने आरोपी तिजारा के दीपक उर्फ शेट्टी को शनिवार को यह सजा सुनाई।
उल्लेखनीय है कि दीपक को गत 27 मार्च को तिजारा न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय ने आर्म्स एक्ट में दोषी मानते हुए दो साल के कारावास की सजा सुनाई थी।
अपर लोक अभियोजक सुनील कुमार जैन ने बताया कि तीन फरवरी 2016 की रात पीड़िता जब चौपानकी स्थित कंपनी में काम करके अपने ग्राम कालियाकी के लिए जा रही थी कि रास्ते में अकेली देखकर दीपक ने उसके एक अन्य सहयोगी के सहयोग से उसे रोका और कनपटी पर तमंचा लगाकर डराया धमकाया और दुष्कर्म किया।
इस मामले में दूसरा आरोपी नाबालिग होने के कारण उसके खिलाफ किशोर न्यायालय में उसके खिलाफ आरोप पत्र पेश किया गया।