भीलवाड़ा। राजस्थान के भीलवाडा में विशिष्ट न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) देवेंद्रसिंह नागर ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा और 30 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
विशिष्ट लोक अभियोजक हर्ष रांका ने बताया कि आरोपी रतन रैगर पर एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसला कर ले जाने व 15-16 दिन अलग-अलग स्थानों पर बंधक बनाकर रखते हुए रेप करने का आरोप है। अभियोजन पक्ष ने मामले में रतन पर लगे आरोप सिद्ध करने के लिए न्यायालय में 17 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाते हुए 30 दस्तावेज पेश किए।
उन्होंने बताया कि पुलिस जांच में सामने आया कि नाबालिग को अगवा कर ले जाने के बाद रतन ने उसे पहले कांटी ले गया। इसके बाद उसे वह भवानीपुरा ले गया। दोनों ही जगह उसे 15-16 दिन बंधक बनाकर रखते हुए आरोपित ने दुष्कर्म किया।
भवानीपुरा से पुनरू कांटी ले जाते समय नाबालिग को पुलिस ने दस्तयाब व आरोपित को पकड़ा था। पुलिस ने मामले में तफ्तीश कर रतन के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी।