सहारनपुर। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर की एक अदालत ने किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को दोष सिद्ध होने पर 20 साल की कैद और 52 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता मेघराज सैनी ने शनिवार को बताया कि मंड़ी थाना क्षेत्र के मोहल्ला खाताखेड़ी निवासी रिजवान ने घर के पड़ोस में रहने वाली 12 वर्षीय बालिका के साथ छह माह तक दुष्कर्म किया। बालिका के तीन-चार माह का गर्भवती होने पर पिता ने जब उसका चिकित्सकीय परीक्षण कराया तो इस घटना का खुलासा हुआ।
पीड़िता ने परिजनो को बताया कि रिजवान उसे डरा-धमकाकर और उसकी वीडियो बनाकर और पिता की हत्या करने की धमकी देकर उसके साथ छह माह से लगातार दुष्कर्म करता रहा। अपर सत्र न्यायाधीश पोक्सो एक्ट कल्पना पांडे ने दोषी को 20 साल की सजा और 52 हजार रूपए का आर्थिक दंड लगाया।