कोटा। राजस्थान में कोटा की पोक्सो कोर्ट क्रम-2 के न्यायधीश धीरज सिंह राजावत ने गुरुवार को नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को 20 साल के कारावास की सजा सजा सुनाई।
न्यायालय में पेश आरोपपत्र के अनुसार कोटा जिले के अयाना थाना क्षेत्र में रहने वाली यह 16 वर्षीय किशोरी मार्च 2020 में होली की छुट्टियों पर अपने गांव आई थेी इसी दौरान 29 मार्च की रात जब वह अपने घर पर थी तो उसकी पड़ोसन महिला ने उसे बातचीत के लिए बुलाया।
जब रात करीब 10 बजे उस महिला के घर पहुंची तो थोड़ी देर महिला अपने देवर से मिलने की बात कहकर घर से निकल गई। उस समय महिला का पति मुनेश (36) और अन्य युवराज वहां मौजूद थे। महिला के जाने के बाद मुनेश ने इस किशोरी के साथ दुष्कर्म किया और बाद में मुनेश एवं युवराज ने उसे घटना के बारे में किसी को नहीं बताने के बारे में धमकी दी।
किशोरी ने 9 अप्रैल 2020 को अयाना थाने में इस मामले की शिकायत दर्ज करवाई थी जिसकी जांच के बाद पुलिस ने आरोपी मुनेश को गिरफ्तार किया था। इस मामले में सुनवाई के दौरान पुलिस ने न्यायालय में 21 गवाह पेश किए। सुनवाई के बाद पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश धीरज सिंह राजावत ने आज आरोपी मुनेश को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई तथा उस पर 25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।