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सोनीपत में किशोरी से रेप मामले में दोषी को 20 साल की सजा - Sabguru News
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सोनीपत में किशोरी से रेप मामले में दोषी को 20 साल की सजा

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सोनीपत में किशोरी से रेप मामले में दोषी को 20 साल की सजा

सोनीपत। हरियाणा में सोनीपत की एक अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म करने व उसके गर्भवती होने के मामले में बुधवार को दोषी को 20 साल की कैद व 70 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। सोनीपत की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) सुरुचि अतरेजा सिंह ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपी को यह सजा सुनाई।

मुरथल थाना क्षेत्र के गांव की महिला ने छह मार्च 2021 को पुलिस को बताया था कि वह दिल्ली में शादी समारोह में आए हुए थे। यहां आकर उसकी 16 वर्षीय बेटी के पेट में दर्द हो गया जिस पर वह उसे चिकित्सक के पास ले गए। जहां पर चिकित्सक ने बताया था कि वह आठ माह की गर्भवती है।

महिला ने बताया कि वह अपने मायके में ही रहती है। उसकी बेटी ने उसे बताया है कि रिश्ते में ममेरे भाई रोहित ने उसके घर में अकेला पाकर डरा धमका कर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया था। वह उसे डराकर दुष्कर्म करता था। जिसके चलते वह गर्भवती हो गई थी।

पुलिस ने महिला के बयान पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म व 6 पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था। मामले की जांच अधिकारी बबली ने आरोपी को रोहित को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया था। मामले की सुनवाई करते हुए आज एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह अदालत ने आरोपी रोहित को दोषी करार दिया है।

अदालत ने दोषी को 6 पॉक्सो एक्ट में 20 साल की कैद व 50 हजार रुपए जुर्माना, भादंसं की धारा 506 में दो साल कैद व 10 हजार रुपए जुर्माना, 452 में 5 साल की कैद व 10 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में से 60 हजार रुपए पीडि़ता को देने के आदेश दिए गए हैं। जुर्माना न देने पर 15 महीने अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।