अजमेर। राजस्थान में अजमेर स्थित पोक्सो मामलों की विशेष अदालत संख्या एक ने आज 13 वर्षीय मंदबुद्धि नाबालिग के साथ किए गए दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल की सजा एवं अर्थदंड से दंडित किया।
लोक अभियोजक रुपेंद्र सिंह परिहार ने बताया कि अलवरगेट थाना क्षेत्र में रहने वाली नाबालिग के परिजनों ने तीन अक्टूबर 2018 को अलवरगेट थाने में प्रकरण दर्ज कराया था जिसमें बताया गया कि आरोपी ने मंदबुद्धि बालिका जिसकी मां का देहांत हो चुका था के साथ चॉकलेट गोली बिस्किट के आधार पर बहला फुसलाकर दुष्कर्म किया।
प्रकरण के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और न्यायालय में चार्जशीट पेश की जिसकी निरंतर चली सुनवाई के बाद आज पोक्सो मामलों के न्यायाधीश रतनलाल मूंड ने अहम फैसला देते हुए दुष्कर्म के आरोपी विकास उर्फ कालू को बीस साल की सजा तथा विभिन्न धाराओं में तीस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
हत्या के प्रयास में फरार आरोपी दबोचा
अजमेर जिले के रूपनगढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस ने हत्या के प्रयास के फरार आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। थाना अधिकारी कंवरपाल सिंह ने बताया कि थाने में आरोपी ग्राम शिवनगर निवासी रामकिशन जाट के खिलाफ हत्या के प्रयास का एक प्रकरण दर्ज है जिसमें वह छह माह से फरार चल रहा है। पुलिस ने आज आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपी से फरारी काटने के दौरान के बारे में जानकारी जुटा रही है।
आदतन अपराधी एवं सटोरिया दीपक अरेस्ट
अजमेर के पुलिस अधीक्षक जगदीशचंद्र शर्मा के निर्देश पर क्लाक टावर थाना पुलिस ने थाने के आदतन अपराधी एवं सटोरिए को आज गिरफ्तार कर लिया। पुष्ट जानकारी के मुताबिक थाना क्षेत्र के चांदबावड़ी का आदतन दीपक उर्फ कल्लू कुमहार को 22 हजार 240 रूपए की सट्टा राशि के साथ गिरफ्तार किया। दीपक क्षेत्र का कुख्यात सटोरिया है और चांदबावड़ी क्षेत्र मे खुलेआम सट्टे का काम करता रहा है।