भीलवाड़ा। राजस्थान के भीलवाड़ा में विशिष्ट न्यायाधीश (पोक्सो एक) देवेंद्रसिंह नागर ने एक अहम फैसले में एक नाबालिग लडक़ी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को 20 वर्ष की सजा सुनाई।
विशिष्ट लोक अभियोजक हर्ष रांका ने बताया कि एक व्यक्ति ने 23 अगस्त 2021 को उसकी पुत्री के गुमशुदा होने की फूलियाकलां थाने में एफआईआर दर्ज करवाई थी। पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर जांच की। पुलिस ने नाबालिग लडक़ी को दस्तयाब किया। नाबालिग पीड़िता के कथन लेखबद्ध किए।
पीड़िता ने अपने कथन में कहा कि मानसिंह व उसके साथी हरिसिंह ने जबरन उसका अपहरण किया। इसके बाद मानसिंह ने उसकी इच्छा के विरुद्ध ब्लात्कार किया। पुलिस ने मानसिंह व हरिसिंह को गिरफ्तार कर न्यायालय में चार्जशीट पेश की।
न्यायालय में सुनर्वा के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से हर्ष रांका ने 26 गवाह व 44 दस्तावेज पेश किये। सुनवाई पूरी करने के बाद बुधवार को न्यायाधीश नागर ने आरोपी मानसिंह दरोगा को 20 वर्ष का कारावास एवं उसके सहयोगी हरीसिंह को चार वर्ष सजा और जुर्माने से दंडित किया।