अलवर। राजस्थान में अलवर की पोक्सो अदालत ने आज पांच वर्षीय बालक के साथ दुष्कर्म (अप्राकृतिक कृत्य) के मामले में आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई।
विशिष्ट लोक अभियोजक राजकुमार गंगावत ने बताया कि 20 अगस्त 2021 को भिवाड़ी के फूल बाग थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था जिसमें बताया कि उसका परिवार मजदूरी करने गया था। बच्चो को दादा के पास छोड़ गए। उसका बच्चा घर पर ही खेल रहा था।
इसी दौरान पड़ोस में रहने वाले भूपेंद्र उसे बहला-फुसलाकर सुनसान जगह स्थित एक कमरे में ले गया उसके साथ दुष्कर्म (अप्राकृतिक कृत्य) किया। जिससे बालक लहूलुहान हो गया। बालक ने घर आकर सारा घटनाक्रम घर आकर बताया तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
इस मामले में चालन पेश करने के बाद ट्रायल चला । जिसमें पोक्सो अदालत 3के विद्वान न्यायाधीश सोहन शर्मा ने विभिन्न धाराओं में 20 साल की कठोर कारावास और 25000 के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के फतेहपुर सीकरी थाना क्षेत्र निवासी भूपेंद्र जाट है। जो भिवाड़ी में किराए के मकान में रहता था।