अजमेर। राजस्थान के अजमेर में पोक्सो मामलों की विशिष्ट न्यायालय संख्या एक ने आज अहम फैसले में दुष्कर्म के आरोपी को बीस साल के कठोर कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया।
पुष्ट जानकारी के मुताबिक प्रकरण जिले की मांगलियावास थाने से जुड़ा 15 दिसंबर 2019 का है जहां आरोपी राहुल काठात ने मां बाप की अनुपस्थिति में बच्ची को बहला फुसलाकर दुष्कर्म किया और फरार हो गया।
प्रकरण में आज न्यायाधीश पन्नालाल जाट ने फैसला सुनाते हुए दुष्कर्म सिद्ध होने पर आरोपी को बीस साल के कठोर कारावास तथा 44 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।