कोटा। राजस्थान में कोटा की पोक्सो अदालत ने किशोरी दुष्कर्म करने के आरोपी को आज 25 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
पोक्सो अदालत ने आरोपी बालचंद को किशोरी से दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए उस पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी किया।
मामले के अनुसार वर्ष 2018 में कोटा ग्रामीण क्षेत्र के कैथून थाना क्षेत्र में आरामपुरा गांव में बालचंद ने नाबालिग से दुष्कर्म किया जिससे वह गर्भवती हो गई। बालचंद उसे कोटा के एक निजी अस्पताल में गर्भपात के लिए ले गया जहां पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।