मुंबई। महाराष्ट्र के मुंबई में यौन अपराधों से बचाने के लिए विशेष संरक्षण अदालत (पोस्को) ने 14 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति को सात वर्ष की सजा सुनाई गई है।
आरोपी पेशे से दर्जी है और पीड़िता लड़की सिलाई सीखने के लिए उसके यहां क्लास में आती थी। विशेष सरकारी वकील राकेश तिवारी ने कहा कि शुरूआत में पीड़िता की माँ ने अज्ञात लोगों के खिलाफ अपहरण की शिकायत की थी।
इसके अलावा लड़की मस्जिद में अराबिक क्लास के लिए भी जाती थी। एक दिन लड़की घर नहीं आई। लड़की की माँ जब मस्जिद में खोजने के लिए गई तब वहां के शिक्षक ने बताया कि पीड़िता ने यहां बताया था कि उसकी मां की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए उसे खाना बनाने के लिए जल्दी घर जाना है और वह पहले घर चली गई।
पुलिस की शिकायत के अनुसार आरोपी लड़की को पालघर जिला के नालासोपारा में एक घर में सात दिन रखा था। लड़की ने अदालत को बताया कि आरोपी ने उससे शादी करने का वादा किया था और इस दौरान जबरन उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया।