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हनुमानगढ में शादी का झांसा देकर यौनशोषण के आरोपी को 7 साल का कारावास
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हनुमानगढ में शादी का झांसा देकर यौनशोषण के आरोपी को 7 साल का कारावास

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हनुमानगढ में शादी का झांसा देकर यौनशोषण के आरोपी को 7 साल का कारावास

बीकानेर। राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले के नोहर के अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने (द्वितीय) ने शादी का झांसा देकर एक युवती का यौनशोषण के आरोपी को बुधवार को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पवन वर्मा ने आरोपी विकास जाट को को यह सजा सुनाई। न्यायालय ने उस पर पचास हजार रुपए का जुर्माना भी किया। इसमें चालीस हजार रुपए पीड़िता को दिए जाएंगे।

मामले के अनुसार चंडीगढ़ निवासी पीड़िता की करीब छह साल पहले 2012 में भिवानी के विकास जाट से फेसबुक पर दोस्ती हुई। इसके बाद दोनों नोहर में साथ रहने लगे। इस दौरान उनके एक पुत्री भी हुई। वर्ष 2014 में विकास बीमार मां को देखने का बहाना करके चला गया और फिर लौटकर नहीं आया। इस पर पीड़िता ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कराया था।