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इटावा में परिवार के 6 सदस्यों की हत्या करने वाले को अभियुक्त को फांसी की सजा - Sabguru News
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इटावा में परिवार के 6 सदस्यों की हत्या करने वाले को अभियुक्त को फांसी की सजा

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इटावा में परिवार के 6 सदस्यों की हत्या करने वाले को अभियुक्त को फांसी की सजा

इटावा। उत्तर प्रदेश के इटावा में परिवार के छह सदस्यों की हत्या के आठ साल पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावति क्षेत्र ने अभियुक्त को फांसी के सजा सुनाते हुए पांच लाख रूपये का अर्थदंड लगाया है।

जिला शासकीय अधिवक्ता शिवकुमार शुक्ला ने आज यहां संवाददताओं को अदालती निर्णय की यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र डा.विजय कुमार ने इटावा के पिलखर हत्याकांड के रूप में बहुचर्चित इस कांड के मुख्य हत्यारोपी रामप्रताप उर्फ टिल्लू को फांसी की सजा सुनाई है।

उन्होने बताया कि साल 2012 को 28 मई को हुए छह लोगो की हत्या के मामले में दोनों पक्षों की लंबी बहस के बाद यह सजा सुनाई गई है। वही रामप्रताप के साले दिलीप यादव के मामले को लेकर अदालत ने अभी कोई निर्णय नहीं सुनाया है।

गौरतलब है कि आठ साल पहले शहर किनारे पिलखर में मां-पिता के साथ चार मासूम बच्चों की हत्या ने सभी के दिल दहला दिए थे। तत्कालीन सपा सरकार के लोक निर्माण मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने गांव आकर मामले की तेजी से जांच कराने तथा आरोपितों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए थे।

सुरेश के साले भरथना बंधारा निवासी होम सिंह ने सुरेश के भाई रामप्रताप उर्फ टिल्लू पुत्र रामसनेही, वरुणराज पुत्र राजवीर व एक दिलीप के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। भूमि विवाद की रंजिश में परिवार की सामूहिक हत्या का आरोप लगाया था। शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि दोनों पक्षों की दलीलों की सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश ने 21 मार्च को निर्णय सुरक्षित कर लिया था।

लाॅकडाउन के चलते न्यायालय सात मई तक बंद रहने से सुनवाई रुकी रही। इसके बाद वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से न्यायालय में कार्य शुरू हुआ तो दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात अदालत ने वरुणराज को दोषमुक्त कर दिया है। अभियोजन पक्ष ने साक्ष्यों को प्रस्तुत करके कड़ी सजा की अपील की।

अदालत ने मुख्य अभियुक्त रामप्रताप टिल्लू को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है और पांच लाख रुपये अर्थ दंड देने का आदेश दिया है। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि दिलीप का आरोपपत्र बाद में दाखिल होने से मामला विचाराधीन है।

इकदिल क्षेत्र में पिलखर गांव 50 वर्षीय सुरेश यादव,45 वर्षीय पत्नी विमला देवी,22 वर्षीय पुत्र अवनीश, तीन पुत्रियों में 18 वर्षीय रश्मि,15 वर्षीय श्वेता और 12 वर्षीय सुरभि की निर्ममतापूर्वक धारदार हथियारों से काट कर हत्या कर दी गई थी। इस मामले मे सुरेश के छोटे भाई रामप्रताप उसके साले दिलीय यादव के अलावा वरूण राज को नामजद किया गया था।

पुलिस ने इस मामले मे सभी को गिरफतार करके जेल भेज दिया था। इस सामूहिक हत्या के पीछे कानपुर हाइवे पर सुरेश यादव की करोडों की 18 बीधा जमीन को हथियाने का इरादा छोटे भाई रामप्रताप का था। रामप्रताप ने अपने साले दिलीप के अलावा साथी वरूण राज से मिलकर इस सामूहिक हत्याकांड को अंजाम दिया था। इटावा के इतिहास के अभी तक एक साथ वर्ष 2006 मे छोटा राजन गिरोह के छह सदस्यों को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है।