बारिपाडा। ओडिशा में बारिपाडा के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने आठ वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार एवं उसकी हत्या के मामले में बुधवार को एक युवक को दोषी ठहराते हुए मृत्युदंड़ सुनाया।
जिला न्यायाधीश ने गत वर्ष 16 जून को घटित वारदात का फैसला सुनाते हुए एक जामिनी कांत महंत को दोषी ठहराया। मयूरभंज जिले के बेतांती पुलिस थाना क्षेत्र के गौराहटा गांव में महंत ने आठ वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार करने के बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी थी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक जामिनी ने बालिका को बहला-फुसलाकर उसे साइकिल सिखाने और राजा मेला दिखाने ले गया। गांव के समीप स्थित जंगल में उसने बालिका से दुष्कर्म किया और गला दबाकर हत्या करने के बाद शव को जंगल में फेंक दिया था जिसे वारदात के अगले दिन पुलिस ने बरामद किया था।
पुलिस ने जामिनी के खिलाफ मामला दर्ज कर 17 दिनों के भीतर अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। अदालत ने पुलिस जांच के आधार पर 27 गवाहों के बयान एवं बालिका की मेडिकल रिपोर्ट के मद्देनजर आरोपी को कसूरवार पाया और उसे मृत्युदंड सुनाया।