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सिरसा में नाबालिग बेटी से रेप के दोषी पिता को फांसी की सजा - Sabguru News
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सिरसा में नाबालिग बेटी से रेप के दोषी पिता को फांसी की सजा

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सिरसा में नाबालिग बेटी से रेप के दोषी पिता को फांसी की सजा

सिरसा। हरियाणा में सिरसा की एक फास्टट्रैक अदालत ने नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म के आरोपी पिता को फांसी और 50 हजार रुपए हर्जाने की सजा सुनाई है।

सरकारी वकील राजीव सचदेवा ने आज इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि महिला थाना सिरसा में निकटवर्ती एक गांव की पीड़िता नाबालिग की शिकायत पर 28 सितंबर 2020 को पोक्सो एक्ट तथा दुष्कर्म की विभिन्न धाराओं के तहत अभियोग दर्ज कर जांच शुरु की गई थी। इस मामले में आरोपी को अगले ही दिन 29 सितंबर को गिरफ्तार कर लिया गया था।

उन्होंने बताया कि सजा को सत्यापित करने के लिए माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में भेजा जाएगा। फ़िलहाल आरोपी सिरसा जेल में बंद है। सिरसा महिला थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर सुनीता रानी व जांच अधिकारी द्वारा अदालत में चालान पेश कर महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए गए और माननीय अदालत के समक्ष पेश किए।

महिला थाना सिरसा में दर्ज पॉक्सो एक्ट मामले में पुलिस द्वारा पेश किए गए अहम तथ्यों व साक्ष्यों तथा बेहतर पैरवी के आधार पर न्यायाधीश प्रवीण कुमार की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने नाबालिग के पिता को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा के साथ-साथ 50 हजार रुपए जुर्माना भरने के भी आदेश दिए हैं।