अलवर। राजस्थान में अलवर की पोक्सो न्यायालय ने एक छह वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म के आरोप में पीड़िता के सगे मामा को आज मृत्यु होने तक के कारावास की सजा सुनाई।
पोक्सो न्यायालय (संख्या चार) की न्यायाधीश अलका शर्मा ने आरोपी युवक को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (ए), और पोक्सो अधिनियम के तहत अपनी ही भांजी से दुष्कर्म का दोषी मानते हुए उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी किया।
अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक सतेंद्र चौधरी ने पैरवी की। इस मामले में खास बात यह रही कि पीड़ित बालिका के माता पिता ने मामला दर्ज नहीं कराया और वे मुकदमे के दौरान पक्षद्रोही हो गए। यह मामला एक प्रत्यक्षदर्शी ने दर्ज कराया।
मामले के अनुसार अलवर जिले के भिवाड़ी में प्रत्यक्षदर्शी परिवादी नितिन कौशिक ने 22 मई 2018 को भिवाड़ी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आशियाना आर्केड के बाहर चाय की थड़ी पर दोस्तों के साथ बैठा था तभी शाम को करीब सात बजे एक करीब 20-22 वर्ष का एक युवक टेम्पो से छह साल की बच्ची को लेकर आया और सामने बंद पड़े कारखाने में लेकर गया, जहां उसने बालिका के साथ दुष्कर्म किया।
शक हाेने पर वे कारखाने में गए तो उन्हें देखकर आरोपी युवक भागा, लेकिन उन्होंने उसका पीछा करके उसे पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले किया। न्यायाधीश ने पीड़िता के माता-पिता के पक्षद्रोही होने पर चिंता जाहिर की।