अजमेर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनूप कुमार सक्सेना ने शराब के पैसे के लिए हत्या करने वाले आरोपी विनोद पुत्र कैलाश, निवासी पीपलिया मण्डी जिला मंदसौर को उज्जैन जिले के निवासी राजू की हत्या का आरोपी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा से दण्डित करने के आदेश पारित किए। साथ ही 10 हजार रूपए के अर्थदण्ड की सजा भी सुनाई है।
लोक अभियोजक विवेक पारशर ने बताया कि थाना जीआरपी चित्तौडगढ पर मृतक राजू के पिता मुकेश ने 21 सितम्बर 2018 को सुबह 1.30 बजे रिपोर्ट दर्ज करवाई कि 20 सितम्बर 2018 को वह परिवार सहित मजदूरी करके रात्रि विश्राम के लिए रेलवे स्टेशन चित्तौडगढ़ की यार्ड के पास विश्राम कर रहे थे। रात करीब 10 बजे विनोद शराब के नशे में राजू के पास आकर शराब के लिए 100 रूपए की मांग की। पैसा नहीं देने पर चाकू से हमला कर राजू की हत्या कर दी।
उन्होंने बताया कि अदालत के पारित आदेश में कहा गया कि अभियुक्त विनोद ने राजू को चाकू से चोटें पहुंचाई। आरोपी द्वारा बार-बार चाकू के वार को दोहराया गया। आरोपी द्वारा मृतक से 100 रूपए शराब पीने के उद्देश्य से मांगे गए। उसके इंकार करने के कारण आरोपी ने राजू की हत्या कर दी।
अभियोजन की ओर से प्रस्तुत 12 गवाहाें के बयान व 31 दस्तावेज अदालत मेें रखे गए। अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा तथा 10 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित करने के आदेश पारित किए। अर्थदण्ड अदा नहीं करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतने का भी आदेश पारित किया है।
उन्होंने बताया कि जिला न्यायाधीश अनुप कुमार सक्सेना ने पीडित परिवार को राहत पहुंचाने का कहा। मृतक के पुत्र को राजस्थान पीडित प्रतिकर स्कीम 2011 के तहत उचित राशि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से दिलवाई जाएगी।