बारां। राजस्थान के बारां में अदालत ने सात वर्षीय मासूम बच्ची से ज्यादती के आरोप में एक युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई हैं।
न्यायालय विशिष्ठ न्यायाधीश लैंगिग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 संख्या-1 की पीठासीन अधिकारी जिला न्यायाधीश संवर्ग अल्का गुप्ता ने जिले के कवाई थाना क्षेत्र में सात वर्षीय एक बालिका से ज्यादती के आरोपी बृजमोहन उर्फ भाया सहरिया (23)निवासी कोल्हूखेड़ा को यह सजा सुनाई।
अदालत ने उस पर 50 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है। विशिष्ट लोक अभियोजक पोक्सो क्रम संख्या एक घासीलाल वर्मा ने बताया कि 24 अक्टूबर 2019 को पीड़ित बालिका के पिता ने उसकी सात वर्षीय पुत्री के साथ ज्यादती करने का मामला आरोपी बृजमोहन के खिलाफ दर्ज कराया गया था।