अलवर। राजस्थान में अलवर के विशिष्ठ न्यायाधीश पोक्सो न्यायाधीश अनूप कुमार पाठक ने 14 महीने की नवजात बालिका से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी अधेड़ को आजीवन कारावास की सजा एवं 20 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम ने बताया कि जघन्य अपराध की श्रेणी के इस प्रकरण में विशेष पैरवी हेतु केस ऑफिसर स्कीम में लिया जाकर महिला थाने की एएसआई कुसुम नरुका को केस ऑफिसर नियुक्त किया गया। पुलिस ने मात्र 72 घंटे के अंदर चालान पेश किया तथा ट्रायल के दौरान पांच पेशियों में लोक अभियोजक रोशनदीन ने गवाह एवं साक्ष्य पेश कर प्रभावी पैरवी की।
उन्होंने बताया कि गांव निहाम का बास थाना सीकरी भरतपुर निवासी आरोपी पूरण खाती (50) अलवर जिले के थाना एनईबी क्षेत्र में किराये के मकान में पीड़ित के पड़ोस में रहता था। पिछले साल 20 सितंबर 2020 को खिलाने के बहाने बच्ची को अपने कमरे में ले गया।
थोड़ी देर बाद जब बच्ची की मां लेने गई तो आरोपी पूरण खाती उसकी बच्ची के साथ अनैतिक कार्य करता मिला। उसी रात बच्ची की मां की रिपोर्ट पर आईपीसी,पोक्सो एक्ट एवं एससीएसटी में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान तत्कालीन वृताधिकारी दक्षिण दीपक कुमार शर्मा को सुपुर्द की गई।
दौरान अनुसंधान मुल्जिम पूरण खाती को दोषी मानते हुए गिरफ्तार कर 23 सितम्बर को न्यायालय में चालान पेश किया गया।