मिर्जापुर। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर की एक अदालत ने गूंगी बालिका के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आज अभियुक्त को उम्रकैद की सजा से दंडित किया है। साथ ही एक लाख रुपए का अर्थ दण्ड भी लगाया है। अदालत ने 34 दिनों में मामले का निस्तारण कर दिया।
मामला जिले के मडिहान थाना क्षेत्र का है। अभियोजन पक्ष के अनुसार जुडिया निवासी अभियुक्त राकेश यादव ने इसी साल 7 जनवरी को छह साल की गूंगी दलित बालिका को इसी थाना क्षेत्र के मनगढवा जंगल में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया और उसे छोड़ कर भाग गया। घर वाले उसे खोजने गए तो उसे खून से लथपथ पाया। इस घटना की रिपोर्ट पीडिता की मां ने पुलिस को दी और दोषी के खिलाफ नामजद कराया था।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पास्को एक्ट सहित विभिन्न घाराओ में चालान किया। अपर सत्र व विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट ने मामला अति गम्भीर और सामाजिक होने पर त्वरित निस्तारण करते हुए 34 दिनों में फैसला सुनाया।
अभियोजन पक्ष ने पीडिता व माता पिता एक्सपर्ट डाक्टर सहित कुल दस गवाहों को प्रस्तुत किया गया। न्यायाधीश अच्छे लाल सरोज ने गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्य के आधार पर राकेश यादव को आज खुली अदालत में आजीवन कारावास की सजा सुनाई साथ-साथ एक लाख रुपए का अर्थ दण्ड भी लगाया। न्यायाधीश ने बचाव पक्ष की दलील को स्वीकार नहीं किया।