अजमेर। राजस्थान में अजमेर की पोक्सो मामलात की विशेष अदालत ने एक छह वर्षीय बालिका से दुष्कर्म करने के आरोपी को आज आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
पोक्सो न्यायाधीश रतनलाल मूंड ने आरोपी चेनाराम को मासूम बच्ची से दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए उस पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी किया।
मामले के अनुसार पुष्कर थाना क्षेत्र में इसी वर्ष 15 मार्च को चेनाराम ने सड़क पर खेल रही बालिका को प्याऊ में ले जाकर दुष्कर्म किया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी चेनाराम को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ चालान पेश कर दिया।