फतेहाबाद। अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाली दसवीं कक्षा की छात्रा को बहला-फुसला कर उससे दुष्कर्म करने के दोषी युवक को फतेहाबाद के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज बलवंत सिंह की अदालत ने गुरुवार को उम्रकैद की सजा सुनाई।
अदालत ने पोक्सों एक्ट की धारा 4 (2) के तहत 20 साल की कैद और भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के तहत तीन साल की कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 12 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
जानकारी के अनुसार जाखल पुलिस थाना ने पीडि़ता की शिकायत पर आरोपी बिन्टु सिंह उर्फ जग्गू के खिलाफ 18 अप्रैल 2019 को पोक्सों एक्ट की धारा चार और एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।
पुलिस की दिए अपने बयान मे पीडि़ता ने बताया कि 17 अप्रैल 2019 की शाम उसके माता-पिता, वह और उसके भाई-बहन बाहर आंगन में सो रहे थे तभी रात में आरोपी उसके घर आया और उसे बहला फुसला कर अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद यह सजा सुनाई।