हिसार। हरियाणा के हिसार जिले की सब डिवीजन हांसी के एक गांव में डेढ़ साल पहले 15 वर्षीय नाबालिग भतीजी से बलात्कार के दोषी पाये गये एक व्यक्ति को अदालत ने आज अंतिम सांस तक कैद व 15 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
हिसार अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डाक्टर पंकज की अदालत ने यह सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के अनुसार प्रकरण में अगस्त 2018 में शिकायत दर्ज हुई थी। बच्ची के मां-पिता का निधन हो चुका था तथा उसके साथ जबरदस्ती होने का पता उसके गर्भवती पाए जाने से चला था। पुलिस एएसआई सरोज व उनकी टीम ने जांच के बाद बच्ची के चाचा को गिरफ्तार किया था।
इस प्रकरण में अदालत ने बच्ची के गर्भपात की अनुमति दी थी पर गर्भ 27 सप्ताह का होने के कारण डॉक्टरों ने बच्ची की जान को खतरे को देखते हुए गर्भपात करना सही नहीं समझा। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डाक्टर पंकज की कोर्ट ने फोरेंसिक एविडेंस और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी चाचा को दोषी करार दिया व सजा सुनाई।