अजमेर। राजस्थान में अजमेर की पोक्सो मामले की विशेष अदालत संख्या दो ने एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का प्रयास और सफल नहीं होने पर हत्या के मामले में आरोपी को आज आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया।
अदालत के न्यायाधीश राजेश गुप्ता ने आरोपी पर पचपन हजार का अर्थदंड भी लगाया। प्रकरण के मूल में मामला अजमेर जिले के ब्यावर का है जहां वर्ष 2017 में बिहार के गया से ब्यावर स्थित रीको औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरी करने आए परिवार की एक नाबालिग बच्ची के साथ गया बिहार के ही आरोपी प्रेम कुमार ने पहले दुष्कर्म का प्रयास किया और सफलता नहीं मिलने पर उसकी हत्या कर दी।
मामला ब्यावर सदर थाने में दर्ज हुआ और अब अदालत ने धारा 302 व पोक्सो एक्ट के तहत हत्यारे को दंडित किया।