चित्रकूट। उत्तर प्रदेश में चित्रकूट की अदालत ने गुरूवार को पत्नी के हत्यारे पति को उम्र कैद एवं सात हजार रूपए का अर्थदंड की सजा सुनाई है।
वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी दिलीप श्रीवास्तव ने बताया कि 25 सितम्बर 2014 को राजापुर क्षेत्र के बरद्वारा गाँं निवासी राजेश प्रताप सिंह ने राजापुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
वादी ने पुलिस को दी गई तहरीर में कहा था कि उसने अपनी पुत्री अर्चना सिंह उर्फ निकिता की शादी 30 जनवरी 2013 को देवारी गांव के अखिलेश सिंह के साथ की थी।
शादी के समय से ही पति दहेज में एक लाख रूपए मांग रहा था। शादी में उसने अपनी सामर्थ्य के अनुसार दहेज भी दिया था, लेकिन पति अखिलेश अक्सर उसकी पुत्री को दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे।
इसके बाद 13 सितम्बर 2014 को उसके पति अखिलेश ने मिट्टी का तेल डाल कर जला दिया जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज की थी और न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष सिंह ने हत्या का दोषी मानते हुए मृतका के पति अखिलेश सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है साथ ही 7 हजार रूपए के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है।