गंगानगर। गंगानगर के अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने हत्या के आरोप में एक शख्स को आज आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनील रणवाह ने अभियुक्त बलराज सिंह को भारतीय दंड सहिता की धारा 302 के तहत गुरमीत सिंह की हत्या का दोषी मानते हुए उस पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।
मामले के अनुसार केसरीसिंहपुर थाना क्षेत्र में चक दो डब्ल्यू-गुरूसर में वर्ष 1998 में नछत्तर सिंह जटसिख की भूमि विवाद को लेकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में इसी गांव का गुरमीत सिंह भी एक आरोपी था।
अदालत ने सुबूतों के अभाव में सभी आरोपियों को बरी दिया था। बाद में बढ़ती रंजिश के चलते 10 जुलाई 2015 को इसी गांव में बलराज सिंह ने गुरमीत सिंह की लोहे की छड़ से हत्या कर दी।