सिरसा। हरियाणा में सिरसा की अदालत में दो साल पहले हुई ऑनर किलिंग के एक प्रकरण में आज एक युवक को अपनी बहन व उसके प्रेमी की हत्या का दोषी करार दिया तथा उसे उम्रकैद की सजा सुनाई।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रहास की अदालत ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने इसीके साथ हरदीप उर्फ गोगडी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की राशि न भरने पर उसे एक साल अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार बड़ागुढा पुलिस थाना के तहत साहूवाला प्रथम गांव निवासी हरदीप ने एक अगस्त 2017 को अपनी बहन सुमन को अपने दोस्त सोनू के साथ देखकर दोनों पर कापे (तेज धारदार हथियार) हमला कर दोनों की हत्या कर दी थी।
सोनू मूल रूप से पंजाब का निवासी था और दो साल से यहां अपनी मौसी के घर रह रहा था। यहां उसकी हरदीप से दोस्ती हुई जिसके बाद घर आना-जाना बढ़ने पर सुमन से प्रेम हुआ। हरदीप के हमले में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी और घटना के बाद हरदीप फरार हो गया था पर पुलिस ने उसे कुछ समय बाद गिरफ्तार कर लिया।