बोकारो। झारखंड में बोकारो जिले की एक अदालत ने एक नाबालिग के साथ कई वर्षों तक दुष्कर्म करने के दोषी मामा को आजीवन कारावास के साथ ही दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) रंजीत कुमार की अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद नाबालिग भांजी के साथ कई वर्ष दुष्कर्म करने के दोषी 65 वर्षीय मामा होपन मांझी को सश्रम आजीवन कारावास के साथ ही दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
न्यायालय ने आदेश दिया है कि दोषी जब तक जीवित रहेगा तब तक जेल में ही रहेगा। साथ ही उपायुक्त को निर्देश दिया गया है कि वह पीड़िता और उसके बच्चों की परवरिश के लिए सरकार की सभी योजनाओं का लाभ अविलंब दें।
अपर लोक अभियोजक एसके झा ने यहां बताया कि जिले के कसमार थाना क्षेत्र निवासी आरोपी होपन मांझी ने अपनी नाबालिग भांजी के साथ कई वर्ष तक बलात्कार किया। इस दौरान पीड़िता ने दो बच्चियों को भी जन्म दिया।
इनमें से एक बच्ची को दोषी ने बेच दिया और दूसरे को बेचने की तैयारी कर रहा था। इससे घबराई नाबालिग ने वर्ष 2015 में स्थानीय थाने में होपन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई।