हमीरपुर। उत्तर प्रदेश की हमीरपुर जिला अदालत ने मौदहा कस्बे में दो साल पुराने दुष्कर्म करने के मामले में आज अभियुक्त को आजीवन कारावास के साथ पांच लाख रुपए का जुर्माना लगाया। अदालत ने जुर्माने की धनराशि चिकित्सीय व्यय व पुनर्वास के लिए पीड़िता को दिलाने के आदेश दिए हैं।
अभियोजन पक्ष के अनुसार कस्बा निवासी ने 19 अगस्त 2018 को मौदहा कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी आठ वर्षीय बेटी 18 अगस्त की दोपहर पड़ोसी नरेश सोनी के घर में खेल रही थी। घर लौटने पर उसके ब्लड आ रहा था। जिस पर उसने नरेश सोनी द्वारा दुष्कर्म किए जाने की बात कही थी।
इस मामले में परिजनों की तहरीर पर मौदहा पुलिस ने पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की। वहीं बाद में पीड़िता के हुए बयान में नरेश द्वारा दुष्कर्म किए जाने की बात सामने आ गई।
मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट प्रवीण सोनकर ने नरेश सोनी को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 6(1) के तहत दंडनीय अपराध का दोषी मानते हुए कठोर आजीवन (शेष जीवन) कारावास व पांच लाख रुपए का जुर्माने की सजा सुनाई। साथी ही अदालत ने जुर्माने की धनराशि पीड़िता को दिलाने के आदेश दिए हैं। इस मामले की पैरवी विशेष लोक अदालत अभियोजक पाक्सो¨ एक्ट रुद्र प्रताप सिंह ने की।