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man gets life term for raping daughter in Aurangabad-बेटी को हवस का शिकार बनाने वाले कलयुगी पिता को उम्रकैद - Sabguru News
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बेटी को हवस का शिकार बनाने वाले कलयुगी पिता को उम्रकैद

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बेटी को हवस का शिकार बनाने वाले कलयुगी पिता को उम्रकैद

औरंगाबाद। सत्र अदालत ने एक 44 वर्षीय ट्रक चालक को बेटी के साथ पिछले 8 साल से बलात्कार करने के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई। न्यायाधीश एसडी दिगरास्कर ने सजा के साथ ही 7 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है।

सरकारी वकील अजीत अंकुश के अनुसार सजा पाया हुआ व्यक्ति अपनी पत्नी, दो बेटी और एक बेटे के साथ रहता है। पिता ने बड़ी बेटी का सबसे पहले वर्ष 2010 में रेप किया। तब वह पांचवीं कक्षा में पढ़ती थी। इसके बाद पिता को जब भी मौका मिलता वह बेटी से दुष्कर्म करता था।

पीड़िता ने हिम्मत कर मोबाइल फोन पर पिता की बातों को टेप कर लिया और मां को सुनाया। मां ने तुरंत पुलिस स्टेशन में पति के खिलाफ 3 दिसंबर 2016 में मुकुंदवाडी पुलस स्टेशन में शिकायत दर्ज करा दी।

पीड़िता की मां और उसकी छोटी बहन समेत सात लोगों का पुलिस ने बयान दर्ज कर अदालत में पेश किया था जिसके आधार पर पिता को उम्रकैद की सजा सुनाई गई।