जबलपुर। मध्यप्रदेश के जबलपुर जिले की एक अदालत ने अपनी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने वाले आरोपी पिता को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
जिला न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश आरपी सोनी ने इसे गंभीर मामला मानते हुए आरोपी ब्रजेश दुबे (39) निवासी संजीवनी नगर को 15 हजार रूपए अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड की राशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति स्वरूप देने के निर्देश दिए गए।
अभियोजन पक्ष ने बताया कि फरियादिया ममता (बदला हुआ नाम) का विवाह विच्छेद हो जाने के बाद उसने आरोपी से विवाह किया था। पहले पति से हुई नाबालिग बेटी भी उसके साथ रह रही थी।
आरोपी ने भी नाबालिग को अपनी बेटी स्वीकार कर लिया था, लेकिन आरोपी ने 19 अप्रेल 2017 को नाबालिग बेटी से दुष्कर्म किया, जिसके बाद महिला ने इस बारे में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।