अजमेर। राजस्थान में अजमेर की एक विशेष अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया है।
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति मामलों की अदालत ने मंगलवार को नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी रियाजुद्दीन को आजीवन कारावास एवं एक लाख 81 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
लोक अभियोजक पीसी जैन ने बताया कि मामला वर्ष 2014 का है जब जिले के पीसांगन थाना अंतर्गत पीड़िता के पिता ने अपनी पुत्री के गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया। पुलिस जांच में मामला बंधक बनाकर दुष्कर्म करने का निकला।