अजमेर। राजस्थान में अजमेर की अनुसूचित जाति जनजाति विशेष अदालत ने सोमवार को नाबालिग के साथ दुष्कर्म के एक आरोपी को आजीवन कारावास एवं एक लाख तीस हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।
न्यायाधीश ब्रजमाधुरी शर्मा ने आरोपी कालू सिंह को यह सजा सुनाई। लोक अभियोजक पंकज जैन ने बताया कि जुलाई 2015 में अजमेर जिले के मसूदा थाना क्षेत्र अंतर्गत कुशलपुरा गांव की पंद्रह वर्षीय इस पीड़िता को कालू सिंह बहला फुसलाकर महाराष्ट्र ले गया।
आरोपी नाबालिग को महाराष्ट्र के अलावा अन्य स्थानों पर भी लेकर गया और उससे दुष्कर्म करता रहा। पीड़िता ने किसी तरह अपने परिवार के लोगों को इसकी सूचना देने पर पुलिस ने कालू सिंह को इस मामले में महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया था।