अलवर। अलवर के पोक्सो अधिनियम के विशिष्ट न्यायालय ने एक बालिका से दुष्कर्म करने के आरोपी को आज मृत्यु होने तक कारावास की सजा सुनाई।
पीठासीन अधिकारी बलजीत सिंह ने आरोपी नन्नू सिंह को पोक्सो अधिनियम के तहत छह वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी किया।
मामले के अनुसार कठूमर थाना क्षेत्र के एक गांव में 25 मार्च 2014 को छह वर्षीय बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी कि आरोपी नन्नू सिंह उसे टॉफी दिलाने के बहाने खेत में ले गया जहां उसके साथ दुष्कर्म किया।